छत्तीसगढ़। कोविड 19 वैश्विक महामारी के चलते सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को 14 मार्च 2020 से संचालन बंद कर दी गई थी परंतु 7 सितंबर 2020 से छत्तीसगढ़ में उन आंगनवाड़ी केंद्रों को पुनः संचालन करने का आदेश दिया गया है जहां कोरोनावायरस पॉजिटिव नहीं पाई गई हो अथवा जिन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन घोषित न किया गया हो।
आंगनवाड़ी केंद्र शुरू करने से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है ताकि कोरोनावायरस से बचने के उपाय बताई जा सके।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुपोषण की दर 37% रही है जिसको देखते हुए सरकार ने कुपोषण की रोकथाम हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों को पुनः संचालित करने का दिशा निर्देश दिया है।
सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालन के दौरान यह निर्देशित किया गया है कि सामाजिक दूरी बनाने के साथ-साथ मास्क पहनने साबुन से हाथ धोने सहित सभी सावधानियां बरतने को कहा गया है।
3 से 6 सितंबर तक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर सैनिटाइज करने निर्देश दी गई है तथा एक समय में 15 हितग्राहियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
गरम भोजन के लिए 3 से 6 वर्ष के पात्र हितग्राही बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं को केंद्र में अनुचित अनुमति होगी।
आंगनबाड़ी में प्रवेश की पूर्व हितग्राहियों को स्कैनिंग की जाएगी जिससे बीमार का लक्षण का पता लगाया जाएगा। यदि किसी भी पात्र हितग्राही को कोरोना संक्रमित पाए जाने पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्र को 3 दिन के लिए पूरी तरह बंद किया जाएगा।
फिलहाल आंगनवाड़ी केंद्र संचालन हेतु ग्राम पंचायत को अधिकार सौंपी गई है चाहे तो वह अपने पंचायत क्षेत्र अंतर्गत स्थिति प्रस्तुत को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रख सकती है।
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आंगनवाड़ी केंद्र शुरू करने से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है ताकि कोरोनावायरस से बचने के उपाय बताई जा सके।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुपोषण की दर 37% रही है जिसको देखते हुए सरकार ने कुपोषण की रोकथाम हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों को पुनः संचालित करने का दिशा निर्देश दिया है।
सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालन के दौरान यह निर्देशित किया गया है कि सामाजिक दूरी बनाने के साथ-साथ मास्क पहनने साबुन से हाथ धोने सहित सभी सावधानियां बरतने को कहा गया है।
3 से 6 सितंबर तक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर सैनिटाइज करने निर्देश दी गई है तथा एक समय में 15 हितग्राहियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
गरम भोजन के लिए 3 से 6 वर्ष के पात्र हितग्राही बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं को केंद्र में अनुचित अनुमति होगी।
आंगनबाड़ी में प्रवेश की पूर्व हितग्राहियों को स्कैनिंग की जाएगी जिससे बीमार का लक्षण का पता लगाया जाएगा। यदि किसी भी पात्र हितग्राही को कोरोना संक्रमित पाए जाने पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्र को 3 दिन के लिए पूरी तरह बंद किया जाएगा।
फिलहाल आंगनवाड़ी केंद्र संचालन हेतु ग्राम पंचायत को अधिकार सौंपी गई है चाहे तो वह अपने पंचायत क्षेत्र अंतर्गत स्थिति प्रस्तुत को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रख सकती है।
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