गरियाबंद। Covid- 19 बढ़ती वैश्विक महामारी से गरियाबंद जिला ही नहीं बल्कि गरियाबंद जिले के आने वाले सभी ब्लॉक एवं गांव को 30 सितंबर 2020 तक पूर्ण लॉकडाउन करने का आदेश गरियाबंद कलेक्टर छत्तर सिंह डेहरे ने जारी किया है।
आपको बता दें की 23 सितंबर दिन बुधवार रात 9:00 बजे से जिले अंतर्गत आने वाले सभी शहरों एवं ब्लाक मुख्यालयों में पूर्ण lock-down की जाएगी। यह लॉकडाउन कोरोनावायरस की बढ़ती हुई संक्रमण को देखते हुए 30 सितंबर 2020 तक लागू रहेगी।
लॉकडाउन के दौरान दुग्ध विक्रय केंद्र मेडिकल सेवाएं एवं इमरजेंसी सेवाएं खुली रहेंगी इसके अलावा अन्य किराना सामग्री एवं अन्य दुकानें पूर्ण रुप से बंद रहेगी।
गरियाबंद जिले में तेजी से प्रतिदिन कोरोना संक्रमण की मामले बढ़ती जा रही है एवं प्रदेश में भी हजारों की तादाद में यह मामले आ रही है एवं 10 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है जिसको देखते हुए जिलाधीश छत्तर सिंह डेहरे ने 23 सितंबर से 30 सितंबर 2020 तक पूर्ण लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया है।
आपको बता दें की 23 सितंबर दिन बुधवार रात 9:00 बजे से जिले अंतर्गत आने वाले सभी शहरों एवं ब्लाक मुख्यालयों में पूर्ण lock-down की जाएगी। यह लॉकडाउन कोरोनावायरस की बढ़ती हुई संक्रमण को देखते हुए 30 सितंबर 2020 तक लागू रहेगी।
लॉकडाउन के दौरान दुग्ध विक्रय केंद्र मेडिकल सेवाएं एवं इमरजेंसी सेवाएं खुली रहेंगी इसके अलावा अन्य किराना सामग्री एवं अन्य दुकानें पूर्ण रुप से बंद रहेगी।
गरियाबंद जिले में तेजी से प्रतिदिन कोरोना संक्रमण की मामले बढ़ती जा रही है एवं प्रदेश में भी हजारों की तादाद में यह मामले आ रही है एवं 10 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है जिसको देखते हुए जिलाधीश छत्तर सिंह डेहरे ने 23 सितंबर से 30 सितंबर 2020 तक पूर्ण लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया है।