पटाखे फोड़ना पड़ सकता है भारी | सुप्रीम कोर्ट का आया फरमान| supreme court diwali,supreme court judgement on firecrackers today 2019,latest news on firecrackers in delhi,firecrackers news

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नमस्कार doinfo news में आपका स्वागत है, दिवाली (diwali) खुशियों का त्योहार (festival) है इस दिन घर को सजाने के साथ-साथ पटाखे फोड़े जाते हैं, लेकिन इस बार पटाखे फोड़ना महंगा पड़ सकता है, अगर आप दिवाली में पटाखे की प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए । ऐसा करने पर दिवाली त्यौहार में सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है, साथ ही भारी-भरकम जुर्माना भरना भी पड़ सकता है।
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    आपको बता दें कि दरअसल दिवाली पर इस साल होने वाले प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सख्त रुख अपनाया है यही वजह है कि कोर्ट ने दिल्ली में पूरी तरह से पटाखों को प्रतिबंधित कर दिया है।
 सुप्रीम कोर्ट (supreme Court) ने इस दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही इस्तेमाल करने को मंजूरी दी है,कोर्ट ने जिन ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी है उनमें अनार और फुलझड़ी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रॉकेट बम और तेज आवाज करने वाले पटाखों पर रोक लगा दी गई है, केवल ग्रीन पटाखे चलाने की ही मंजूरी दी गई है, ग्रीन पटाखों में अनार और फुलझड़ी शामिल है, अनार और फुलझड़ी के दो रंग आएंगे 50 फुलझड़ी और पांच अनार की कीमत ₹250 होंगे।
   जारी रिपोर्ट के अनुसार इसके अलावा पूर्व 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया था हालांकि साल 2017 में कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को कुछ समय के लिए हटा लिया था।
    सुप्रीम कोर्ट (supreme Court) के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी कमर कस ली है दिल्ली पुलिस की ओर से पटाखे विक्रेताओं पर नजर रखने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसका काम यह सुनिश्चित करना है कि सभी पटाखे विक्रेता ग्रीन पटाखे ही बेचे।
     केंद्र सरकार (sentral government) की ओर से भी दिल्ली (Delhi NCR) में रहने वालों से अपील की गई है कि ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल करें ताकि प्रदूषण जैसे गंभीर समस्या की स्थिति पैदा ना हो । पर्यावरण विभाग के अनुसार ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में 30 फीसदी कम प्रदूषण फैलाती है ।इस खबर में फिलहाल बस इतना ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे doinfo news के साथ।
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